ठियोग बाजार में यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए संशोधित यातायात प्रबंधन योजना अधिसूचित

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 *देवभूमि न्यूज 24*

जिला दंडाधिकारी शिमला अनुपम कश्यप, ने मोटर व्हीकल अधिनियम, 1988 की धारा 115 व 117 के तहत ठियोग कस्बे में यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने एवं आमजन की सुविधा और सुरक्षा के दृष्टिगत संशोधित यातायात प्रबंधन योजना के तहत पार्किंग, लोडिंग-अनलोडिंग प्वाइंट, बस स्टॉप, नो-पार्किंग जोन, वन-वे ट्रैफिक तथा भारी वाहनों के प्रवेश संबंधी व्यवस्था अधिसूचित की है।

अधिसूचना के अनुसार पार्किंग के लिए वर्मा कॉम्प्लेक्स जनोग घाट के सामने 8 हल्के वाहन, प्रेम घाट चौक पर जोशी एसोसिएट्स के सामने हिल साइड की ओर 8 हल्के वाहन, फॉरेस्ट ऑफिस मुख्य गेट से चिखड़ पंप हाउस रोड जीरो प्वाइंट तक वैली साइड की ओर 20 हल्के वाहन, ओल्ड बेली ब्रिज के पास वैली साइड की ओर 10 हल्के वाहन, राहीघाट से जीरो प्वाइंट तक बाईपास राहीघाट वैली साइड पर 4 भारी वाहन तथा ठियोग बाईपास (एनएच-05) राहीघाट से प्रेमघाट तक वैली साइड की ओर 100 हल्के वाहनों की पार्किंग निर्धारित की गई है।

टैक्सियों के लिए न्यू बस स्टैंड ठियोग में 4, ओल्ड बस स्टैंड ठियोग में 3 तथा सिविल अस्पताल ठियोग परिसर में 1 हल्के वाहन की पार्किंग निर्धारित की गई है। लोडिंग एवं अनलोडिंग प्वाइंट होटल हिडिम्बा के समीप निर्धारित किया गया है, जहां सुबह 8 बजे से पहले तथा रात 8 बजे के बाद लोडिंग-अनलोडिंग की जा सकेगी।

नो-पार्किंग जोन के अंतर्गत जनोग घाट से रामपुर साइड हिल की ओर 500 मीटर तक, जनोग घाट से प्रेम घाट चौक तक, प्रेम घाट एचडीएफसी बैंक से राहीघाट की ओर हिल साइड, सिविल अस्पताल ठियोग एप्रोच रोड तथा राहीघाट चौक से राजन टायर तक का क्षेत्र शामिल है। जनोग घाट से रायघाट तक नो यू-टर्न जोन निर्धारित किया गया है।

अधिसूचना के अनुसार न्यू बस स्टैंड ठियोग और ओल्ड बस स्टैंड ठियोग को बस स्टॉप निर्धारित किया गया है। स्कूल बसों के लिए राहीघाट चौक, जीरो प्वाइंट चिखर पंप हाउस रोड, ओल्ड बस स्टैंड ठियोग तथा प्रेमघाट चौक निर्धारित किए गए हैं।

वन-वे ट्रैफिक व्यवस्था प्रेम घाट से सिविल अस्पताल ठियोग तक सुबह 9 बजे से 9:45 बजे तथा दोपहर 3:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक लागू रहेगी। वहीं ठियोग बाजार से होकर सभी भारी वाहनों के आवागमन पर सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक प्रतिबंध रहेगा। हालांकि परिवहन बसों तथा सब्जी मंडी ठियोग आने वाले वाहनों को इससे छूट रहेगी।

जिला प्रशासन ने आम जनता से अपील की है कि वे अधिसूचित यातायात व्यवस्था का पालन करते हुए निर्धारित स्थानों पर ही वाहनों की पार्किंग एवं अन्य गतिविधियां करें।
अधिसूचना में आम जनता से सुझाव एवं आपत्तियां भी आमंत्रित की गई हैं। इच्छुक व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों के भीतर अपनी लिखित आपत्ति जिला दंडाधिकारी शिमला को प्रस्तुत कर सकते हैं।