नशा तस्करी से अर्जित 31.83 लाख रुपये की संपत्ति फ्रीज करने के आदेश की पुष्टि

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*देवभूमि न्यूज 24 टीम*
  पांवटा साहिब/नाहन

जिला सिरमौर पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई को और सख्त करते हुए उनकी अवैध कमाई से अर्जित संपत्तियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में पांवटा साहिब में दर्ज एनडीपीएस एक्ट के एक मामले में आरोपी और उसके परिजनों के नाम पर अर्जित कुल 31 लाख 83 हजार 579 रुपये की संपत्ति फ्रीज करने के आदेश की सक्षम प्राधिकारी ने पुष्टि कर दी है।

पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार, पुलिस थाना पांवटा साहिब में एफआईआर संख्या 25/2026, धारा 22 एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में आरोपी फिरोज आलम निवासी सहारनपुर, उत्तर प्रदेश के कब्जे से 1,300 खुली कैप्सूल (ADL Spasmed) तथा 96 ट्रामाडोल कैप्सूल बरामद किए गए थे।

मामले की वित्तीय जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी और उसके परिजनों के नाम पर अर्जित संपत्तियों का पता लगाया। इसके बाद एनडीपीएस एक्ट की धारा 68एफ के तहत संबंधित संपत्तियों को फ्रीज करने की कार्रवाई की गई। अब सक्षम प्राधिकारी, SAFEMA एवं NDPS Act, नई दिल्ली ने कुल 31,83,579.10 रुपये मूल्य की संपत्ति फ्रीज करने के आदेश की पुष्टि कर दी है।

जिला सिरमौर पुलिस ने स्पष्ट किया है कि नशा तस्करों के विरुद्ध कार्रवाई केवल गिरफ्तारी तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि नशे के अवैध कारोबार से अर्जित धन और उससे बनाई गई संपत्तियों के खिलाफ भी कठोर वैधानिक कार्रवाई जारी रहेगी।

पुलिस विभाग के अनुसार, जिले में नशे के अवैध कारोबार को जड़ से समाप्त करने के लिए अभियान लगातार जारी रहेगा।

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