देवभूमि न्यूज नेटवर्क
हिमाचल प्रदेश-सिरमौर
कंवर ठाकुर-शिलाई
सिरमौर जिला के विकास खण्ड शिलाई की ग्राम पंचायत लाणी बोहराड़ के प्रधान व दो वार्ड सदस्यों को पंचायत में वित्तीय अनियमितताओं व कार्यों में लापरवाही बरतने के चलते तीनो को निलंबित कर दिया है
शिलाई विकास खण्ड के कार्यकारी पंचायत निरीक्षक सूरत सिंह नेगी ने जानकारी में बताया कि जिला पंचायत अधिकारी अभिषेक मित्तल द्वारा पंचायत प्रधान व दो पंचायत सदस्यों को निलंबित करने के आदेश जारी किए गए है।
बताया जा रहा है कि पंचायत के प्रधान रमेश कुमार, वार्ड सदस्य कपिल राणा व आशा देवीवित्तीय अनियमितताओं और कर्तव्यों के निर्वहन मे लापरवाही के चलते निलंबित कर दिए है तथा ग्राम पंचायत की चल/अचल संपत्ति तत्काल ग्राम पंचायत सचिव को सौंपने के निर्देश दिए गए हैं।प्रधान रमेश कुमार पर ग्राम पंचायत की संपत्ति के दुरुपयोग के साथ साथ वार्ड नम्बर एक के सदस्य कपिल राणा पर साक्ष्यों से छेड़छाड़ जबकि आशा देवी पर सीमेंट और अन्य सामग्री के गायब व 86,191 व 68,986 रुपये की सामग्री के अनुचित उपयोग का आरोप है।
जिला पंचायत अधिकारी ने बताया कि सभी के खिलाफ हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की धारा 146 के तहत नियमित जांच की जाएगी।
उन्होंने बताया कि पंचायत सचिव को निर्देश दिया गया है कि वे पंचायत की संपत्ति को सुरक्षित रखें और पंचायत के उप-प्रधानों को निर्देशित किया गया है कि वे प्रधान की सभी शक्तियों का उपयोग करें।
उधर निलंबित पंचायत प्रधान रमेश चंद ने बताया कि उसका पक्ष सुना ही नही कारण बताओ नोटिस का जवाब भी निर्धारित समय के भीतर दे दिया गया था बताया कि सूचना मिली है कि मुझे ओर दो वार्ड मेम्बरों को पदच्युत कर दिया है