देवभूमि न्यूज नेटवर्क
हिमाचल प्रदेश
शिमला
उत्तर प्रदेश की तरह अब हिमाचल प्रदेश के होटल और ढाबों सहित रेहड़ी-फड़ी लगाने वालों को दुकान के सामने फोटो, लाइसेंस और आई कार्ड लगाना होगा। शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि यूपी की तर्ज पर प्रदेश में भी रेहड़ी-फड़ी वालों को उनकी फोटो सहित लाइसेंस दिए जाएंगे। इन्हें दुकानों के बाहर लगाना अनिवार्य होगा। शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने अपने सोशल मीडिया पेज से होटल, ढाबा और फास्ट फूड के मालिक की आईडी की जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि ऑनर के लाइसेंस में फोटो, रजिस्ट्रेशन नंबर और उनकी पूरी पहचान होगी।
उन्होंने कहा कि स्ट्रीट वेडिंग कमेटी के जरिए लाइसेंस बनाए जाएंगे। संजौली मस्जिद विवाद के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी बनाने के लिए एक कमेटी बना रखी है, जिसमें शहरी विकास मंत्री भी हैं। मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि इस बारे में शहरी विकास विभाग को निर्देश दे दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि खासकर खाने-पीने का सामान बेचने वालों को साफ-सफाई के लिहाज से भी ध्यान रखने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि स्ट्रीट वेंडर कमेटी बन चुकी है। इसी कमेटी से लाइसेंस लिया जाएगा।
तहबाजारियों के लिए कानून
शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने एक सवाल के जवाब में कहा कि तहबाजारी केवल हिमाचली रखी जाए, कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। इसलि हम ऐसा कोई निर्णय नहीं लेंगे, जो कल को कोर्ट से स्टे हो जाए। पॉलिसी में निर्धन, विधवा कैसे कमजोर वर्गों को भी रेहड़ी-फड़ी लगाने का प्रावधान किया जा रहा है।