संविधान में कहां लिखा है कि कोई विदेशी नागरिक इस देश का एल ओ पी बन सकता है
*देवभूमि न्यूज 24.इन*
इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने केंद्र सरकार को लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ कथित ब्रिटिश नागरिकता के मामले में दायर याचिका पर लिए गए निर्णय को प्रस्तुत करने के लिए अगले साल 24 मार्च तक का समय दिया.

इस याचिका में राहुल की ब्रिटिश नागरिकता को कथित तौर पर छुपाने के कारण इसी साल रायबरेली लोकसभा सीट से उनके निर्वाचन को रद्द करने का अनुरोध किया गया है.याचिका में याचिकाकर्ता ने दलील दी है

कि उसके पास ब्रिटिश सरकार के सभी दस्तावेज और कुछ ईमेल हैं जो साबित करते हैं कि राहुल गांधी ब्रिटिश नागरिक हैं और इस वजह से वह भारत में चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हैं लिहाजा वह लोकसभा सदस्य का पद नहीं संभाल सकते.
