ऑकलैंड टनल से पवाबो मार्ग यातायात के लिए 8 अप्रैल तक प्रतिबंधित

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देवभूमि न्यूज नेटवर्क
हिमाचल प्रदेश
शिमला

ऑकलैंड टनल से पवाबो तक किए जा रहे टायरिंग कार्य के मद्देनज़र, जिला दण्डाधिकारी शिमला अनुपम कश्यप ने मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 115 और 117 के तहत आदेश जारी किए है, जिसके तहत सार्वजनिक सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उक्त मार्ग पर 08 अप्रैल, 2025 तक प्रातः 10 बजे से शाम 4 बजे तक आपातकालीन वाहनों को छोड़कर सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध रहेगा।