शिलाई में एनएच 707 ग्रीन कॉरिडोर में प्रतिबंधित जिलेटिन का प्रयोग, एफ आई आर दर्ज करने की मांग

Share this post

देवभूमि न्यूज नेटवर्क
हिमाचल प्रदेश-सिरमौर
कार्तिकेय तोमर-शिलाई

सिरमौर: जिले के शिलाई उपमंडल में एनएच 707 ग्रीन कॉरिडोर में प्रतिबंधित जिलेटिन के प्रयोग का मामला सामने आया है। आरोप है कि एचईइस इंफ्रा लिमिटेड कंपनी द्वारा पहाड़ों की कटिंग के लिए अत्यधिक मात्रा में प्रतिबंधित जिलेटिन का प्रयोग किया जा रहा है।
पर्यावरणविद और समाजसेवी नाथू राम चौहान ने आरोप लगाया है कि कंपनी द्वारा कोर्ट को गुमराह करके बलास्टिंग की परमिशन दिखाई जा रही है, जो कि आधी अधूरी है और इसमें जिलेटिन का उल्लेख नहीं है।

चौहान ने मांग की है कि प्रोजेक्ट डायरेक्टर, सालाकार कंपनी के टीम लीडर, कंपनी के मालिक और प्रोजेक्ट मैनेजर के खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए।


एनएच 707 ग्रीन कॉरिडोर में पहाड़ों की कटिंग के लिए एचईएस इंफ्रा लिमिटेड कंपनी द्वारा प्रतिबंधित जिलेटिन का प्रयोग किया जा रहा है। आरोप है कि इससे पर्यावरण और लोगों की सुरक्षा को खतरा हो सकता है।कम्पनी ने पहले भी कई स्थानों पर कंट्रोल ब्लास्टिंग के नाम पर पहाड़ो को छलनी किया गया है
इस मामले में प्रशासन और संबंधित विभागों की कार्रवाई का इंतजार है। यदि आरोप सही पाए जाते हैं, तो कंपनी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सकती है।
उधर शिलाई के एसडीएम व शिलाई थाना प्रभारी ने एन एच 707 फेज तीन में कार्य कर रही कम्पनी के विरुद्ध अवैध ब्लास्टिंग की शिकायत मिलने की पुष्टि की है