रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने ग्राहकों को बड़ी राहत, अब सालों से बंद पड़े खाते अब एक मिनट में होंगे शुरू… जानें कैसे

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देवभूमि न्यूज 24.इन


भारतीय रिजर्व बैंक ने KYC अपडेट के मामले में ग्राहकों को बड़ी राहत दी है। केंद्रीय बैंक ने KYC नियमों में नई गाइडलाइन जारी की है। अब आपको सिर्फ KYC करने के लिए बैंक की होम ब्रांच में जाने की जरूरत नहीं होगी। ऐसे में अगर आप सालों से बंद पड़े बैंक अकाउंट को फिर से चालू करना चाहते हैं तो यह बेहद आसान हो गया है। नए नियमों के तहत ग्राहकों को KYC के लिए लंबी-चौड़ी कागजी कार्रवाई से नहीं गुजरना पड़ेगा। RBI ने अनक्लेम्ड डिपॉजिट के लिए भी नई गाइडलाइन जारी की है।
जानकारी के मुताबिक, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने KYC नियमों में कई बदलाव किए हैं। इस नए बदलाव के तहत बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट या BC भी KYC अपडेट या पीरियोडिक अपडेट कर सकेंगे। बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट में किराना स्टोर मालिक, NGO, SHG, MFI जैसे संगठन के लोगों को भी KYC अपडेट करने की मंजूरी दी गई है। अगर किराना दुकानदार को बैंक से अनुमति मिल जाती है तो वे KYC अपडेट कर सकेंगे। इससे उन लोगों को फायदा होगा जो बैंक की किसी शाखा में नहीं जा सकते हैं। बैंक ने होम ब्रांच के अलावा किसी भी शाखा से केवाईसी अपडेट करने की सुविधा भी दी है
नई सुविधा के तहत बैंक अब वीडियो-आधारित ग्राहक पहचान प्रक्रिया (वी-सीआईपी) के जरिए केवाईसी अपडेट भी देंगे। इस सुविधा का फायदा खासकर बुजुर्गों, एनआरआई और दूरदराज के इलाकों में रहने वाले ग्राहकों को होगा क्योंकि वे घर बैठे वीडियो कॉल के जरिए अपनी पहचान प्रमाणित कर सकेंगे।

कैसे काम करेगा केवाईसी अपडेट

बीसी के पास आपको बायोमेट्रिक आधारित ई-केवाईसी प्रमाणीकरण से गुजरना होगा।
अगर इलेक्ट्रॉनिक मोड उपलब्ध नहीं है, तो आप फिजिकल फॉर्म में सेल्फ-डिक्लेरेशन दे सकते हैं।
बीसी को ये डिक्लेरेशन और जरूरी दस्तावेज जल्द से जल्द बैंक की शाखा में भेजने होंगे। बीसी आपको डिक्लेरेशन या दस्तावेज जमा करने की रसीद भी देगा।
बैंक आपका केवाईसी रिकॉर्ड अपडेट करेगा और आपको सूचित करेगा कि रिकॉर्ड अपडेट हो गया है।
केवाईसी अपडेट के लिए बैंक पूरी तरह जिम्मेदार होगा। बीसी की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।