देवभूमि न्यूज नेटवर्क
नई दिल्ली
साकेत कोर्ट ने पॉक्सो के एक मामले में देरी से सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर करने और केस की सुनवाई के दौरान अदालत में गैरहाजिर रहने के लिए एक सब इंस्पेक्टर के खिलाफ जमानती वॉरंट जारी किया। उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। एसआई राजवीर को नेब सराय पुलिस थाने में दर्ज संबंधित केस में अभियोजन की ओर से गवाही के लिए 5 अगस्त को अदालत में बुलाया गया था। हालांकि, उस दिन वह गैर हाजिर रहीं।
साकेत कोर्ट- SI के खिलाफ वॉरंट जारी
10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगा
इस पर अदालत ने एसआई के खिलाफ 5000 के मुचलके के साथ इतने ही रकम वाला जमानती वॉरंट जारी किया ताकि जब अगली सुनवाई हो तो वह अदालत में परीक्षण के लिए मौजूद रहे। इसके अलावा पुलिसकर्मी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगा। अदालत ने कहा कि 3 अप्रैल को कॉन्स्टेबल राम सिंह के एफएसएल रिजल्ट हासिल करने के बावजूद उसे अदालत में पेश न करने के लिए आईओ पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाता है। अदालत ने एफएसएल, दिल्ली के डायरेक्टर की रिपोर्ट पर गौर किया, जिसमें रिपोर्ट बहुत पहले ही तैयार कर लेने और कॉन्स्टेबल राम सिंह के 3 अप्रैल को उसे कलेक्ट भी कर लेने की बात कही गई थी।
चार्जशीट दाखिल नहीं की गई थी
अदालत ने कहा कि 3 अप्रैल को ही एफएसएल रिपोर्ट मिल जाने के बावजूद आज तक सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल न करने के संबंध में आईओ और संबंधित एसएचओ ने कोई सफाई नहीं दी, इसलिए अदालत आईओ राजवीर पर जुर्माना लगाना उचित समझती है। आदेश के मुताबिक, अगर आईओ अब नेब सराय पुलिस थाने में तैनात नहीं है, तो संबंधित एसएचओ को जुर्माना जमा करना होगा।