हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनावों के लिए नए सिरे से होगा आरक्षण तय

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देवभूमि न्यूज 24.इन

हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनावों के लिए नए सिरे से आरक्षण तय करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पंचायतीराज विभाग ने उपायुक्तों को निर्देश जारी किए हैं कि वे पंचायत चुनावों के लिए आरक्षण रोस्टर तैयार करें।

आरक्षण के प्रमुख बिंदु:

आधार वर्ष: अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण के लिए 2011 की जनसंख्या आधार होगी, जबकि ओबीसी आरक्षण के लिए 1993-94 के सर्वेक्षण को देखा जाएगा।
प्रधान के आरक्षण की इकाई: विकास खंड को प्रधान के आरक्षण के लिए इकाई बनाया जाएगा।


आरक्षण रोस्टर: अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण रोस्टर लागू करने की प्रक्रिया सबसे पहले की जाएगी।
महिला आरक्षण: अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित कुल पदों में से 50 प्रतिशत महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे।

पंचायतीराज विभाग ने उपायुक्तों को आरक्षण रोस्टर तैयार करने के लिए एक फॉर्मूला भी सुझाया है, जिसके अनुसार प्रधानों के आरक्षण की गणना विकास खंड स्तर पर अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या के आधार पर होगी।