देवभूमि न्यूज नेटवर्क
नई दिल्ली
सुप्रीम कोर्ट ने सभी अदालतों को नोटिस देते हुए कहा कि सरकारी लापरवाही को अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि मुकदमों को फाइल करने में अत्यधिक देरी को माफ नहीं किया जाना चाहिए।

ऐसा करना अक्षमता को बढ़ावा देना है। जस्टिस जे. बी. पारदीवाला और जस्टिस आर. महादेवन की बेंच ने एक याचिका की सुनवाई के दौरान यह बात कही।

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि हाई कोर्ट को सरकार की लापरवाही को अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए। अगर सरकार देरी से कोई केस दोबारा खोलना चाहती है, तो कोर्ट को इसकी इजाजत नहीं देनी चाहिए। इससे एक प्राइवेट व्यक्ति पर हमेशा तलवार लटकी रहेगी।

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विवाद का केस दोबारा खोलने की इजाजत दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने इसे न्याय के साथ मजाक बताया।

सुप्रीम कोर्ट ने सभी हाई कोर्ट को चेतावनी दी है कि वे सरकार की तरफ से होने वाली अत्यधिक देरी को माफ न करें।
