देवभूमि न्यूज 24.इन
कुल्लू दुष्कर्म मामले में आरोपित एसडीएम विकास शुक्ला और उनके साथी पंकज गोस्वामी को 27 अक्टूबर तक अंतरिम जमानत मिल गई है। विशेष न्यायाधीश कुल्लू के न्यायालय ने दोनों की अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया। न्यायालय ने जांच अधिकारी को नोटिस जारी कर न्यायालय में उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं और पीड़िता को भी नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने के लिए कहा है। आरोपियों को जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया गया है।एसडीएम विकास शुक्ला पर आरोप: दुष्कर्म करने, जान से मारने की धमकी देने, साक्ष्य नष्ट करने और अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया है।अन्य आरोपित: पंकज गोस्वामी और वकील राजीव कुमार पर सामूहिक दुष्कर्म प्रयास का आरोप लगाया गया है।पीड़िता की शिकायत: महिला ने एसडीएम विकास शुक्ला पर शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने और गर्भपात कराने का आरोप लगाया है।पुलिस जांच: पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और सबूत इकट्ठा कर रही है
