देवभूमि न्यूज 24.इन
हिमाचल प्रदेश सरकार धारा-118 की बंदिशें आसान करने जा रही है, जिससे कारोबार और हिमाचलियों के हित में सुधार हो सके। मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव पर चर्चा होगी।
धारा-118 की मुख्य बातें:
गैर कृषकों को जमीन खरीदने की अनुमति
गैर हिमाचलियों को जमीन खरीदने के लिए सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है।
जमीन का इस्तेमाल
अनुमति मिलने के बाद तय अवधि के भीतर जमीन का इस्तेमाल करना पड़ता है।
पेनल्टी और समय सीमा
सरकार पेनल्टी लगाकर समय सीमा बढ़ाना चाहती है, जिससे निवेशकों को राहत मिल सके।
दो बार अनुमति की प्रक्रिया
जमीन खरीदने और फ्लैट बनाने के लिए अलग-अलग अनुमति की प्रक्रिया को खत्म करने का प्रस्ताव है।
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस
भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार, राज्य सरकार धारा-118 को सरल बनाने की कोशिश कर रही है।
नाबार्ड और सहकारी बैंकों की फीडबैक
इन बैंकों ने फीडबैक दिया है कि धारा-118 के कारण एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर सेक्टर में लोन की फंडिंग में दिक्कतें आ रही हैं।
स्टांप ड्यूटी में वृद्धि
सरकार ने धारा-118 के तहत खरीदी गई जमीन पर स्टांप ड्यूटी को 6% से बढ़ाकर 12% कर दिया है