कुरुक्षेत्र जिले की पुलिस ने मृत व्यक्ति की शिकायत पर किया युवक गिरफ्तार,कोर्ट ने मांगा स्पष्टीकरण

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देवभूमि न्यूज 24.इन

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है क्योंकि कुरुक्षेत्र जिले की पुलिस ने एक मृत व्यक्ति की शिकायत पर 46 वर्षीय पाला राम को हिरासत में लिया था। पाला राम पर मादक पदार्थ तस्करी का आरोप लगाया गया है, लेकिन उनकी गिरफ्तारी के आधार पर सवाल उठाए जा रहे हैं क्योंकि शिकायतकर्ता राम सिंह की मृत्यु 8 नवंबर, 2024 को हो चुकी थी।

पाला राम के वकील ने तर्क दिया है कि गिरफ्तारी अवैध है और उनके मंडल ने पहले ही दो मामलों में जमानत प्राप्त कर ली है, साथ ही उन्हें पहले के दो मामलों में बरी भी किया जा चुका है। याचिका में तीन आदेशों को रद्द करने की मांग की गई है – 28 मई को प्रारंभिक हिरासत, 28 जुलाई को उनकी पली के आवेदन को खारिज करना, और 8 सितंबर को 6 महीने की हिरासत की पुष्टि।

हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है और मामले की अगली सुनवाई 18 नवंबर के लिए सूचीबद्ध की है। जस्टिस सुवीर सहगल की एकल पीठ ने एनडीपीएस एक्ट के तहत हिरासत आदेश जारी करने में अपनाई गई समय-सीमा के बारे में भी विवरण मांगा है