शिलाई में एनएच-707 पर अवैध अतिक्रमण हटाने के आदेश, भू-राजस्व विभाग ने जारी किया नोटिस

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देवभूमि न्यूज 24.इन
ब्यूरो उपमंडल शिलाई


सिरमौर जिले के शिलाई क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग-707 पर अवैध अतिक्रमण के मामले में भू-राजस्व विभाग ने कड़ा रुख अपनाया है। प्रकाशित समाचार के संज्ञान में आने के बाद विभागीय टीम ने मौके पर निरीक्षण किया और अतिक्रमण करने वाले व्यक्ति को एक सप्ताह के भीतर अतिक्रमण हटाने के आदेश जारी किए हैं। साथ ही सड़क पर बिछाई गई टाइल्स को उखाड़ने के निर्देश भी दिए गए हैं।
निरीक्षण के दौरान पूर्व प्रधान रमेश नेगी, दिनेश नेगी, रामभज नेगी, अनिरुद्ध नेगी, मनोज तोमर, विवेक तोमर, अमन तोमर, अजय शर्मा, अमित सुरेन्द्र, कपिल तोमर सहित कई स्थानीय लोग उपस्थित रहे।
बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर अवैध कब्जे के कारण सड़क की चौड़ाई कम हो गई थी, जिससे यातायात व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हो रही थी। स्थानीय लोगों के अनुसार शिलाई–पांवटा मार्ग पर आरएसबीएन स्कूल से आगे तथा पेट्रोल पंप से पीछे की निचली साइड में एक सेवानिवृत्त अध्यापक प्रताप सिंह द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग की भूमि पर लगभग 20 फीट से अधिक क्षेत्रफल में अवैध कब्जा किया गया था।
स्थानीय नागरिकों का कहना है कि इससे पहले भी संबंधित व्यक्ति द्वारा अपने निजी मकान से करीब पांच मीटर तक राष्ट्रीय राजमार्ग की भूमि की ओर अवैध निर्माण किया गया था, जो राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम-1956 एवं संबंधित नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है। इस अतिक्रमण के कारण सड़क संकरी हो गई थी, जिससे आए दिन जाम की स्थिति बन रही थी और दुर्घटनाओं की आशंका बनी हुई थी।
स्थानीय लोगों ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से मांग की थी कि मामले का तत्काल संज्ञान लेते हुए स्थल निरीक्षण कराया जाए और राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम-1956 की धारा-26 सहित अन्य सुसंगत प्रावधानों के तहत अवैध अतिक्रमण को शीघ्र हटाया जाए।
भू-राजस्व विभाग के नायब तहसीलदार एवं अन्य कर्मचारियों ने मौके का निरीक्षण कर संबंधित व्यक्ति को एक सप्ताह के भीतर सड़क पर बिछाई गई टाइल्स हटाने तथा अतिक्रमण समाप्त करने के निर्देश दिए हैं