कोर्ट के बाहर सेटलमेंट पर भी वापस होगी कोर्ट की फीस, दिल्ली विधानसभा में प्रवेश वर्मा में पेश किया नया बिल

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देवभूमि न्यूज 24.इन
नई दिल्ली

दिल्लीवालों के लिए अच्छी खबर है। अदालतों में किसी विवाद को लेकर चल रहे केस में अगर दोनों पक्षों के बीच कोर्ट के बाहर भी सेटलमेंट होता है तो उनकी पूरी कोर्ट फीस वापस की जाएगी। दिल्ली विधानसभा के विंटर सेशन में सरकार ने कोर्ट फीस संशोधन बिल 2026 पेश किया है, जिसे सदन ने सहमति से पास कर दिया है।
तेजी से निपटेंगे कोर्ट केस
सरकार का कहना है कि इस फैसले से आम लोगों को राहत मिलने के साथ अदालतों में ऐसे मामलों के निपटारे में तेजी आएगी। सदन में कोर्ट फीस संशोधन बिल रखते हुए मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा कि वर्तमान में अगर कोर्ट के अंदर दो पक्षों के बीच कोई विवाद चल रहा है तो उसकी एक कोर्ट फीस जमा होती है।
वापस होगी पूरी कोर्ट फीस
उस विवाद का सेटलमेंट कोर्ट के जरिए होता है तो ऐसे मामलों में 100 फीसदी कोर्ट फीस दोनों पक्षों को वापस कर दी जाती है। लेकिन विवाद कोर्ट के बाहर सेटल किया जाता है तो सिर्फ 50 फीसदी कोर्ट फीसदी ही वापस मिलती है। अब नए संशोधन बिल से दोनों ही मामलों में कोर्ट के अंदर या बाहर सेटलमेंट होने पर 100 फीसदी कोर्ट फीस वापस होगा।
कोर्ट से सेटलमेंट का इंतजार नहीं करेंगे लोग
सरकार के इस फैसले से पैसे के लेन देन, इंश्योरेंस, मेडिक्लेम जैसे विवादों के निपटारे में भी तेजी आने की उम्मीद है। एडवोकेट मनीष भदौरिया ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि इस फैसले से लोग कोर्ट से सेटलमेंट का इंतजार नहीं करेंगे