*देवभूमि न्यूज 24.इन*
शिमला
हिमाचल प्रदेश सरकार ने नगर निकायों के सुचारु संचालन को सुनिश्चित करने के लिए एसडीएम को एक लाख से पांच लाख रुपये तक के विकास कार्य स्वीकृत कराने के प्रशासनिक अधिकार प्रदान किए हैं। यह व्यवस्था सरकार की ओर से आगामी आदेश जारी होने तक लागू रहेगी।
शहरी विकास विभाग ने बुधवार को इस संबंध में अधिसूचना जारी की। हाल ही में राज्य के 47 नगर निकायों में वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारी, कार्यकारी अधिकारी एवं सचिवों को प्रशासक नियुक्त किया गया है। अधिसूचना के अनुसार विकास कार्यों में किसी प्रकार की बाधा न आए, इसी उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है।
प्रशासक के रूप में नियुक्त अधिकारी अपने-अपने नगर निकायों में नियमित प्रशासनिक कार्यों के साथ-साथ शहरी सेवाओं के संचालन की जिम्मेदारी निभाएंगे। एसडीएम को सीमित वित्तीय अधिकार दिए जाने से सड़क, पेयजल, स्ट्रीट लाइट, सफाई व्यवस्था और नालियों की मरम्मत जैसे आवश्यक कार्यों को त्वरित मंजूरी मिल सकेगी।
बिलासपुर, श्रीनयना देवी, घुमारवीं, तलाई, चंबा, डलहौजी, चुवाड़ी, सुजानपुर टिहरा, नादौन, भोटा, कांगड़ा, नूरपुर, नगरोटा बगवां, देहरा, ज्वालामुखी, बैजनाथ-पपरोला, जवाली, शाहपुर, कुल्लू, मनाली, भुंतर, बंजार, सुंदरनगर, सरकाघाट, जोगिंद्रनगर, नेरचौक, रिवालसर, करसोग, रोहड़ू, रामपुर, ठियोग, सुन्नी, नारकंडा, चौपाल, कोटखाई, जुब्बल, नाहन, पांवटा साहिब, राजगढ़, नालागढ़, परवाणु, अर्की, संतोसगढ़, मैहतपुर-बसदेहरा, दौलतपुर-चौक, गगरेट और टाहलीवाल नगर निकायों में प्रशासक नियुक्त किए गए हैं।