देवभूमि न्यूज 24.इन
शिमला
हिमाचल प्रदेश में आगामी पंचायती राज चुनावों से पहले 40 नई ग्राम पंचायतों के गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पंचायती राज विभाग ने अधिकांश प्रस्तावित पंचायतों का ड्राफ्ट जारी कर दिया है और 19 फरवरी तक गठन की प्रक्रिया पूरी करने का लक्ष्य तय किया है। इसके बाद पंचायतों की सीमाएं (बाउंड्री) फ्रीज कर दी जाएंगी।
पंचायती राज विभाग को सुप्रीम कोर्ट के 30 मई तक चुनावी प्रक्रिया पूरी करने संबंधी आदेश की लिखित प्रति भी प्राप्त हो चुकी है। इसी के मद्देनजर विभाग ने तेजी से पुनर्गठन की कार्रवाई शुरू की है। यह निर्णय हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 के तहत प्राप्त अधिकारों का उपयोग करते हुए लिया गया है।
किन जिलों में बनेंगी नई ग्राम सभाएं
सरकार ने ऊना, कांगड़ा, हमीरपुर, बिलासपुर, शिमला, चंबा, मंडी, सिरमौर और सोलन जिलों में कुछ मौजूदा ग्राम सभाओं के विभाजन और पुनर्गठन को लेकर 13 फरवरी 2026 को शिमला से अधिसूचना जारी की है।
जिला सोलन: ढांग ऊपरली, गुरु माजरा, गुलाबपुरा
जिला सिरमौर: टोकियों, चामरा, मोहराड़
जिला शिमला: शिलांग बाग, टिपरा, क्यारकोटी, कथांडी, चमियाणा
जिला कांगड़ा: कोहसान, दियोठी, गंगध-दो, राजगीर, धंतोल, छब्बड़, हरनोटा-दो, हटवास झिकता, हलेडखुर्द, पुरानी पलम, सूजन्ता, बरवाड़ा, सूरजपुर
जिला मंडी: डोहग, छतर, मनोह
जिला ऊना: लोअर ललड़ी, ईसपुर टांडा, गुरपलाह, मझलियां, ठाकुरद्वारा, जखेवाल
जिला हमीरपुर: चमराल, नघु, लंजयाणा
जिला बिलासपुर: डूहक, मनोह, देहरा हटवाड़, कुठेड़ा मरहाणा
जिला चंबा: तागी, भासुआ, संघनी
आपत्तियों के लिए पांच दिन का समय
राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि अधिसूचना जारी होने की तिथि से पांच दिनों के भीतर संबंधित ग्राम सभा सदस्य या अन्य प्रभावित व्यक्ति अपने सुझाव या आपत्तियां संबंधित उपायुक्त (डीसी) के पास लिखित रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित समय के बाद प्राप्त आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा।
निर्धारित प्रक्रिया पूरी होने के बाद संबंधित जिलों के उपायुक्त अंतिम निर्णय लेकर नई ग्राम सभाओं के गठन की औपचारिक अधिसूचना जारी करेंगे। सरकार का कहना है कि समयबद्ध तरीके से पुनर्गठन की प्रक्रिया पूरी कर पंचायत चुनाव निर्धारित समय सीमा में संपन्न कराए जाएंगे।