जिला परिषद वार्डों की अधिसूचना रद्द, पुनः सीमांकन प्रक्रिया शुरू

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कार्तिकेय तोमर
देवभूमि न्यूज 24.इन
नाहन,जिला सिरमौर

जिला परिषद सिरमौर के अधिसूचित निर्वाचन क्षेत्रों/वार्डों की पूर्व अधिसूचना को रद्द कर दिया गया है। यह जानकारी उपायुक्त सिरमौर प्रियंका वर्मा ने अधिसूचना जारी करते हुए दी।
उपायुक्त ने बताया कि हिमाचल प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार जिला परिषद सिरमौर के निर्वाचन क्षेत्रों (वार्डों) का पुनः सीमांकन किया जाना प्रस्तावित है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि किसी व्यक्ति को इस संबंध में कोई आपत्ति या आक्षेप हो तो वह अधिसूचना जारी होने की तिथि से सात दिनों के भीतर अपनी आपत्ति उपायुक्त कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है। निर्धारित अवधि समाप्त होने के बाद किसी भी प्रकार की आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी।
इसके अतिरिक्त विकास खंड पांवटा साहिब की ग्राम सभा सेनवाला मुबारिकपुर से नई ग्राम सभा टोकियो तथा विकास खंड शिलाई की ग्राम सभा बालीकोटी से नई ग्राम सभा चामरा मोहराड़ की स्थापना का प्रस्ताव भी परिसीमन प्रक्रिया में शामिल किया गया है।
उपायुक्त ने बताया कि जिला परिषद सिरमौर के वार्डों के परिसीमन का विस्तृत विवरण जिला परिषद कार्यालय, संबंधित पंचायत समिति कार्यालयों तथा प्रत्येक ग्राम पंचायत में अवलोकन हेतु उपलब्ध है