कार्तिकेय तोमर
देवभूमि न्यूज 24.इन
नाहन,जिला सिरमौर
उपनिदेशक प्रारंभिक शिक्षा सिरमौर, राजीव ठाकुर ने जानकारी देते हुए बताया कि शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए जिला सिरमौर के निजी विद्यालयों की मान्यता के नवीनीकरण तथा वर्ष 2026-31 तक नई मान्यता के आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे।
उन्होंने बताया कि सभी विद्यालय निर्धारित पोर्टल/वेबसाइट पर 15 मार्च तक अनिवार्य रूप से आवेदन प्रस्तुत करें। किसी भी प्रकार का ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
यह प्रक्रिया Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 तथा Himachal Pradesh Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2011 के प्रावधानों के अनुरूप पूर्ण की जाएगी।
आवेदन की प्रक्रिया
प्री-प्राइमरी से पांचवीं कक्षा तक के विद्यालय अपने आवेदन निर्धारित शुल्क सहित संबंधित बीईईओ को ऑनलाइन प्रेषित करेंगे।
प्राथमिक से आठवीं तथा छठी से आठवीं कक्षाओं वाले विद्यालय अपने आवेदन उपनिदेशक प्रारंभिक शिक्षा को ऑनलाइन भेजेंगे।
ऑनलाइन आवेदन में यदि कोई त्रुटि पाई जाती है तो उसे संशोधन हेतु ऑनलाइन ही वापस भेजा जाएगा। त्रुटि सुधार के बाद विद्यालय पुनः ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत कर सकेंगे। सही पाए गए आवेदनों के लिए मान्यता पत्र एवं नवीनीकरण पत्र भी ऑनलाइन ही जारी किए जाएंगे।
बिना मान्यता नहीं मिलेगा प्रवेश
उपनिदेशक ने स्पष्ट किया कि सत्र 2026-27 में केवल वही विद्यालय विद्यार्थियों को प्रवेश दे सकेंगे जिनके पास विभाग द्वारा जारी वैध मान्यता प्रमाण पत्र होगा। बिना मान्यता अथवा नवीनीकरण पत्र के संचालित विद्यालयों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
निर्धारित शुल्क
प्री-प्राइमरी से पाँचवीं तक नई मान्यता/स्तर उन्नयन हेतु: ₹5,000
पहली से आठवीं तक नई मान्यता हेतु: ₹10,000
पहली से आठवीं तक मान्यता नवीनीकरण शुल्क: ₹500 प्रति वर्ष
उन्होंने सभी निजी विद्यालय प्रबंधन से समय सीमा के भीतर आवेदन सुनिश्चित करने का आग्रह किया