निजी टीवी चैनलों को केंद्र की सख्त सलाह, कार्यक्रम संहिता के उल्लंघन पर होगी कार्रवाई

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आतंकवाद विरोधी अभियानों का सीधा प्रसारण न करने और एआई से तैयार सामग्री पर संपादकीय निगरानी रखने के निर्देश

  *देवभूमि न्यूज 24*

नई दिल्ली। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने निजी सैटेलाइट टीवी चैनलों को कार्यक्रम संहिता का सख्ती से पालन करने की सलाह दी है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि नियमों का उल्लंघन करने पर केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 के तहत कार्रवाई की जा सकती है।

मंत्रालय ने चैनलों को समाचारों के प्रसारण में जिम्मेदारी बरतने और आतंकवाद विरोधी अभियानों का सीधा प्रसारण नहीं करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही हिंसक दृश्यों के प्रसारण में सावधानी बरतने तथा यौन अपराधों के पीड़ितों की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखने पर जोर दिया गया है।

निर्देशों के अनुसार, टीवी चैनलों को भारत के प्रामाणिक मानचित्रों का ही उपयोग करना चाहिए। साथ ही, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाली या राष्ट्र-विरोधी सामग्री के प्रसारण से बचने की सलाह दी गई है।

मंत्रालय ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) टूल्स के इस्तेमाल को लेकर भी सावधानी बरतने को कहा है। एआई की मदद से तैयार की जाने वाली सामग्री की तथ्यात्मक जांच सुनिश्चित करने और संपादकीय निगरानी को मजबूत बनाने पर जोर दिया गया है।

मंत्रालय की इस पहल का उद्देश्य समाचार प्रसारण में जिम्मेदारी सुनिश्चित करना, संवेदनशील मामलों में सावधानी बरतना और प्रसारण मानकों का पालन बनाए रखना है।

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