BBC मानहानि मामले में ट्रंप को अदालत का आदेश, 11 दिसंबर तक दर्ज कराना होगा बयान

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10 अरब डॉलर के मुकदमे में कानूनी विवाद तेज, जैक स्मिथ से पूछताछ के मुद्दे पर भी हुई बहस

देवभूमि न्यूज 24 वॉशिंगटन/मियामी।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ब्रिटिश प्रसारक BBC के बीच चल रहे 10 अरब डॉलर के मानहानि मुकदमे में नया कानूनी विवाद सामने आया है। अमेरिकी संघीय अदालत ने ट्रंप को 11 दिसंबर तक अपना बयान दर्ज कराने का निर्देश दिया है। अदालत ने चेतावनी दी है कि निर्धारित समयसीमा का पालन नहीं करने पर उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई हो सकती है।

यह आदेश अमेरिकी मजिस्ट्रेट जज एंजेलिक लेट ने BBC के वकीलों की शिकायत के बाद दिया। BBC के वकील चार्ल्स टोबिन ने अदालत में कहा कि मुकदमे में साक्ष्य जुटाने की निर्धारित अवधि समाप्त होने में करीब दो महीने शेष हैं, लेकिन अब तक ट्रंप का बयान दर्ज नहीं हो पाया है।

बयान में देरी को लेकर BBC की शिकायत

BBC के वकीलों ने आरोप लगाया कि ट्रंप निर्धारित समय पर अपना बयान दर्ज कराने के लिए उपस्थित नहीं हुए। उनके मुताबिक, ट्रंप ने पहले से तय 16 अक्टूबर की तारीख पर बयान देने से इनकार कर दिया था। प्रसारक का आरोप है कि ट्रंप अपनी पेशी को जनवरी 2027 तक टालने की कोशिश कर रहे हैं।

अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि ट्रंप निर्धारित समयसीमा में बयान दर्ज कराने में विफल रहते हैं, तो उन्हें गंभीर कानूनी परिणामों का सामना करना पड़ सकता है। इनमें उनका मुकदमा खारिज किए जाने जैसी कार्रवाई भी शामिल हो सकती है।

जैक स्मिथ से पूछताछ पर भी बहस

मियामी की अदालत में सुनवाई के दौरान ट्रंप और BBC के वकीलों के बीच इस मुद्दे पर भी बहस हुई कि क्या मामले में अमेरिका के पूर्व विशेष अभियोजक जैक स्मिथ से पूछताछ की जानी चाहिए। ट्रंप इस मांग का विरोध कर रहे हैं।

हालांकि, इस मुद्दे पर अदालत की अंतिम व्यवस्था क्या होगी, यह आगे की सुनवाई और न्यायिक आदेशों पर निर्भर करेगा।

क्या है पूरा मामला?

यह मुकदमा ट्रंप की ओर से BBC के खिलाफ दायर मानहानि के मामले से जुड़ा है। ट्रंप ने ब्रिटिश सार्वजनिक प्रसारक पर मानहानि के अलावा भ्रामक और अनुचित व्यापारिक गतिविधियों से जुड़े आरोप भी लगाए हैं।

मामले में दोनों पक्षों के बीच कानूनी प्रक्रिया जारी है। अदालत के ताजा निर्देश के बाद अब ट्रंप को 11 दिसंबर तक अपना बयान दर्ज कराना होगा। निर्धारित समयसीमा का पालन नहीं होने की स्थिति में अदालत आगे की कार्रवाई पर फैसला ले सकती है।

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