देवभूमि न्यूज 24 – नाहन, 26 अक्टूबर 2026
नाहन शहर में वाल्मीकि चौक पर दो समुदायों के बीच हुए हिंसक विवाद के बाद प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। जिला दंडाधिकारी प्रियंका वर्मा, IAS ने 26 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक धारा 163 BNSS के तहत निषेधाज्ञा आदेश लागू किया है।
पुलिस रिपोर्ट के अनुसार 23 अक्टूबर को वाल्मीकि समुदाय और सिख समुदाय के बीच पथराव हुआ था, जिसमें पुलिस कर्मियों सहित कई लोग घायल हुए थे और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचा था। खुफिया जानकारी के अनुसार 27 अक्टूबर सुबह 10 बजे हिमाचल, पंजाब, हरियाणा व चंडीगढ़ से बड़ी संख्या में लोगों के एकत्र होने की आशंका है।
प्रतिबंधित क्षेत्र: दो सड़का से वाल्मीकि चौक से दिल्ली गेट तक और वाल्मीकि चौक से एंट्री गेट बस स्टैंड तक।
क्या बंद रहेगा: बिना अनुमति 5 या अधिक लोगों का जमावड़ा, हथियार लेकर चलना, रैली-जुलूस-धरना, मशाल-पुतला जलाना, पटाखे-पथराव, भड़काऊ नारे-बैनर।
छूट: सरकारी ड्यूटी पर तैनात अधिकारी, पुलिस, सेना, फायर सर्विस, बिजली-पानी-नगरपालिका, मेडिकल इमरजेंसी और मीडिया कर्मियों पर यह आदेश लागू नहीं होगा।
प्रशासन ने जनता से शांति और भाईचारा बनाए रखने तथा अफवाहों से बचने की अपील की है। उल्लंघन पर कानूनी कार्रवाई होगी। सूचना के लिए 112 पर संपर्क करें।
देवभूमि न्यूज 24 : मेरा गांव, मेरा देश
देश-दुनिया, गांव-देहात की खबरों का दर्पण
समाचार, विज्ञापन : 9816216579