ओवरचार्जिंग और रेट लिस्ट प्रदर्शित नहीं करने पर सख्त कार्रवाई, बार-बार नियम तोड़ने पर कैंटीन व दुकान का लाइसेंस होगा निलंबित या रद्द
देवभूमि न्यूज 24
चंडीगढ़ : पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च (PGI) चंडीगढ़ में मरीजों और उनके तीमारदारों से मनमाने दाम वसूलने वाले दुकानदारों और कैंटीन संचालकों के खिलाफ अब सख्त कार्रवाई की जाएगी। पीजीआई प्रशासन ने अस्पताल परिसर में संचालित दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए जुर्माने की राशि बढ़ाकर 50 हजार रुपये तक कर दी है।
नए प्रावधानों के तहत ओवरचार्जिंग करने और निर्धारित रेट लिस्ट प्रदर्शित नहीं करने पर अब 10 हजार रुपये के बजाय 50 हजार रुपये तक जुर्माना लगाया जाएगा। बार-बार नियमों का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों और कैंटीन संचालकों का लाइसेंस निलंबित या रद्द भी किया जा सकता है।
गंदगी और एक्सपायरी सामान बेचने पर भी कार्रवाई
पीजीआई प्रशासन ने दुकानों में स्वच्छता को लेकर भी सख्ती बढ़ाई है। दुकानों में गंदगी और अस्वच्छता पाए जाने पर जुर्माना पांच हजार रुपये से बढ़ाकर 20 हजार रुपये कर दिया गया है। वहीं नकली, एक्सपायरी, खराब या गंदे उत्पाद बेचने पर प्रत्येक उल्लंघन के लिए 50 हजार रुपये जुर्माने का प्रावधान किया गया है। गंभीर मामलों में संबंधित दुकान का लाइसेंस भी निलंबित या रद्द किया जा सकता है।
इसके अलावा ग्राहकों को बिल नहीं देना, कूड़े का उचित निस्तारण नहीं करना, अतिक्रमण करना और अग्नि सुरक्षा नियमों की अनदेखी करना भी कार्रवाई के दायरे में आएगा।
मरीजों को बेहतर सुविधाएं देना प्राथमिकता : निदेशक
पीजीआई निदेशक प्रो. विवेक लाल ने कहा कि अस्पताल परिसर में मरीजों और उनके परिजनों को सुरक्षित, सम्मानजनक और बेहतर सुविधाएं मिलनी चाहिए। व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की जिम्मेदारी है कि वे मरीजों की परेशानियां बढ़ाने के बजाय उनकी सुविधा का ध्यान रखें।
उन्होंने कहा कि संस्थान में उचित कीमत, स्वच्छता और पारदर्शिता सुनिश्चित करना प्रशासन की प्राथमिकता है। नियमों का उल्लंघन किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
बार-बार उल्लंघन करने वालों पर कानूनी कार्रवाई
पीजीआई प्रशासन के नए प्रावधानों के अनुसार गंभीर और बार-बार नियम तोड़ने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ लाइसेंस संबंधी कार्रवाई के साथ कानूनी कार्रवाई भी करवाई जा सकेगी। प्रशासन के इस कदम का उद्देश्य अस्पताल परिसर में मरीजों और तीमारदारों को उचित कीमत पर सामान उपलब्ध करवाना तथा दुकानों और कैंटीनों की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और स्वच्छता सुनिश्चित करना है।
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