देवभूमि न्यूज डेस्क
हिमाचल प्रदेश
शिमला
हिमाचल प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह को लेकर उदयपुर की फैमिली कोर्ट-3 से शुक्रवार को एक आदेश जारी हुआ है। जिसके मुताबिक विक्रमादित्य को अपनी पत्नी को हर माह 4 लाख रूपए भरण-पोषण के रूप में देने होंगे। वरिष्ठ वकील भंवरसिंह देवड़ा ने बताया कि केस चलने तक अंतरिम भरण-पोषण के रूप में यह राशि देनी होगी।
विक्रमादित्य की पत्नी सुदर्शना के वकील ने बताया कि राजसमंद के आमेट राजघराने की बेटी की शादी 8 मार्च, 2019 को पूर्व मुख्यमंत्री वीरभ्रद सिंह के बेटे से हुई थी। काफी समय तक साथ रहने के बाद दोनों के बीच संबंध बिगड़ गए।
पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की मृत्यु के बाद सुदर्शना सिंह को उदयपुर भेज दिया गया। इस दौरान उनको दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया।
सुदर्शना चूण्ड़ावत ने घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम की धारा 20 के तहत उदयपुर के कोर्ट में मामला दर्ज कराया। सुदर्शना की शिकायत में आरोप लगाया कि शादी के बाद वह अपने ससुराल से शिमला आई और कुछ समय बाद उसके साथ मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना की जाने लगी।