मेरठ कालेज में कोटपा अधिनियमो की धाराओं की दी जानकारी
देवभूमि न्यूज डेस्क
मेरठ
उत्तर प्रदेश के जिला मेरठ में विश्व तम्बाकू निषेध दिवस अभियान के उपलक्ष्य में जनपद स्तरीय प्रवर्तन दल के द्वारा तम्बाकू मुक्त शिक्षण संस्थान अभियान के तहत छिपी टैंक, कचहरी, आर०जी० इंटर/डिग्री कॉलेज, व मेरठ कॉलेज, मेरठ के आस पास छापेमारी की गयी और सभी तम्बाकू वेंडर्स व स्कूल / कॉलेज को कोटपा – 2003 अधिनियम की धाराओं के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की गयी एवं धारा-6बी का अनुपालन करने हेतु शिक्षण संस्थान के 100 गज के दायरे में तम्बाकू उत्पादों की बिक्री न करने हेतु कड़ी चेतावनी दी गयी। साथ ही सभी दुकानों पर सिगरेट व तम्बाकू उत्पादों के पैकेटों की जांच की गयी।
उक्त के क्रम में आज इफोरमिट कार्यक्रम में सम्मिलित विभिन्न विभागों के अधिकारियों द्वारा स्कूल/कॉलेज व बाजारों में छापेमारी कर तबाकू उत्पादों को बेचने वाले दुकानदारों पर कोटपा 2003 अधिनियम के उल्लंघन करने व बिना वैधानिक चेतावनी वाले तंबाकू उत्पाद बेचने के कारण उन्हें चेतावनी देते हुए उनसे जुर्माना वसूला गया एवं सिगरेट व अन्य तंबाकू उत्पादों को बड़ी मात्रा में ऑन-स्पॉट नष्ट भी किया गया। साथ ही सभी दुकानदारों को भविष्य में बिना वैधानिक चेतावनी वासे तंबाकू उत्पाद को न बेचने व दुकानों पर 18 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों को तबाकू उत्पाद नहीं देने वाले बोर्ड को लगवाने हेतु भी कहा गया एवं वेंडर लाइसेंसिंग की कार्यवाही के क्रम में भी उन्हें फूड व नॉन फूड प्रोडक्ट्स को एक साथ न बेचने व लाइसेंसिंग प्रक्रिया के बारे में भी जानकारी प्रदान की गयी।
इस अवसर पर स्वास्थ्य विभाग से नोडल अधिकारी डा० पूजा शर्मा, श्रम विभाग से चन्द्र प्रकाश उच्च शिक्षा विभाग से नरेंद्र कुमार, पुलिस विभाग से सारिका त्यागी व सतेन्द्र शर्मा, शिक्षा विभाग से आशीष प्रधानाचार्य व जनपद तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ से मोहित भारद्वाज आदि मौजूद रहे।